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सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का बड़ा जवाब, CEC को हटाने और SIR पर क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की संवैधानिक सुरक्षा और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर अपना पक्ष रखा है। आयोग ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसी है। आयोग ने SIR से जुड़े फैसलों और फॉर्म-6 को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की।

ई-इंदौर डेस्क 27 Oct 2026 26 बार देखा गया Politics
सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का बड़ा जवाब, CEC को हटाने और SIR पर क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का बड़ा जवाब, CEC को हटाने और SIR पर क्या कहा?  |  ई-इंदौर फोटो

supreme court judgement: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े विवाद में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। 26 अक्टूबर 2026 को दाखिल हलफनामे में आयोग ने कहा कि SIR से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे।

CEC को हटाने पर क्या कहा?

चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324(5) का हवाला दिया। आयोग के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल supreme court judges जैसी प्रक्रिया और आधार पर हटाया जा सकता है।

आयोग ने ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग वाली याचिका का विरोध किया। उसका कहना है कि याचिका कानूनी रूप से सुनवाई योग्य नहीं है।

SIR के फैसलों पर विवाद क्यों?

याचिका में आरोप लगाया गया था कि ज्ञानेश कुमार ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों के बावजूद फैसले लिए।

आयोग ने इन आरोपों से इनकार किया। उसने बताया कि 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के SIR आदेश सर्वसम्मति से जारी हुए थे।

फॉर्म-6 में बदलाव हुआ या नहीं?

आयोग ने स्पष्ट किया कि उसने फॉर्म-6 में कोई संशोधन नहीं किया है। SIR के लिए मांगा गया घोषणा पत्र अलग दस्तावेज है।

21 अक्टूबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन में फॉर्म-6 और SIR घोषणा पत्र अलग दिखाने की व्यवस्था की गई।

मतदाताओं को क्या राहत मिलेगी?

आयोग के अनुसार, पुराने रिकॉर्ड से नाम नहीं जुड़ने पर मतदाताओं को सामान्यतः व्यक्तिगत सुनवाई में नहीं बुलाया जाएगा।

बूथ लेवल अधिकारी घर जाकर दस्तावेज जुटाएंगे। जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था होगी।

मतदाता eci official website और eci citizen service portal से संबंधित सेवाओं की जानकारी ले सकते हैं।

अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा?

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ 27 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगी।

यह supreme court recent judgement से जुड़ा अंतिम फैसला नहीं, बल्कि अदालत में दाखिल चुनाव आयोग का पक्ष है।

अदालत को अब याचिका और आयोग के जवाब पर विचार करना है।

FAQs

1. सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया?

चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग का भी विरोध किया।

2. क्या मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है?

संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया और आधार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान हैं। केवल अदालत के आदेश से उन्हें सीधे पद से नहीं हटाया जा सकता।

3. SIR क्या है और चुनाव आयोग इसे क्यों करता है?

SIR का पूरा नाम Special Intensive Revision है। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग मतदाता सूची की गहन जांच करता है, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम दर्ज रहें और गलत प्रविष्टियां हटाई जा सकें।

4. क्या चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 में बदलाव किया है?

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि फॉर्म-6 में कोई संशोधन नहीं किया गया है। SIR से संबंधित घोषणा पत्र को अलग दस्तावेज के रूप में रखा गया है।

5. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्या मामला है?

ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग वाली याचिका में चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल उठाए गए हैं। आयोग ने आरोपों से इनकार करते हुए अपना पक्ष अदालत में रखा है।

6. क्या सुप्रीम कोर्ट ने SIR मामले में अंतिम फैसला सुना दिया है?

उपलब्ध जानकारी में 27 अक्टूबर 2026 तक इस मामले के अंतिम फैसले की पुष्टि नहीं है। चुनाव आयोग ने अपना हलफनामा दाखिल किया है। अदालत के अंतिम आदेश को आयोग के जवाब से अलग समझना चाहिए।


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