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UPI पेमेंट फेल होने पर ₹100 रोज मुआवजा, जानें कब मिलेगा रिफंड और कैसे करें शिकायत

UPI पेमेंट फेल होने के बावजूद बैंक खाते से पैसे कटने पर ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। RBI के नियमों के अनुसार, निर्धारित समय में पैसा वापस नहीं आने पर बैंक को ₹100 प्रतिदिन मुआवजा देना पड़ सकता है। हालांकि, रिफंड की समयसीमा लेनदेन के प्रकार पर निर्भर करती है।

ई-इंदौर डेस्क 24 Oct 2026 26 बार देखा गया Business
UPI पेमेंट फेल होने पर ₹100 रोज मुआवजा, जानें कब मिलेगा रिफंड और कैसे करें शिकायत

UPI पेमेंट फेल होने पर ₹100 रोज मुआवजा, जानें कब मिलेगा रिफंड और कैसे करें शिकायत  |  ई-इंदौर फोटो

UPI Payment Fail: यूपीआई से भुगतान फेल होने पर खाते से कटे पैसे वापस पाने के लिए RBI ने समयसीमा तय की है। निर्धारित समय में रिफंड नहीं मिलने पर बैंक को ₹100 प्रतिदिन मुआवजा देना पड़ सकता है। यह नियम देशभर के यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर लागू होता है।

कितने दिन में वापस मिलेगा पैसा?

भारतीय रिजर्व बैंक के refund rule के अनुसार, रिफंड की समयसीमा भुगतान के प्रकार पर निर्भर करती है।

किसी व्यक्ति को भेजे पैसे उसके खाते में नहीं पहुंचने पर T+1 दिन में रिवर्सल होना चाहिए। दुकानदार को भुगतान की पुष्टि नहीं मिलने पर T+5 दिन की समयसीमा है।

यहां T का मतलब लेनदेन की तारीख है।

कब मिलेगा ₹100 रोज मुआवजा?

निर्धारित समयसीमा पार होने पर बैंक को ₹100 प्रतिदिन मुआवजा देना होगा। यह राशि देरी के प्रत्येक दिन के हिसाब से तय होगी।

मुआवजा अपने आप मिलना चाहिए। इसके लिए अलग आवेदन जरूरी नहीं है। हालांकि, नियम ग्राहक की गलती से नहीं हुए असफल लेनदेन पर लागू होता है।

पैसे कटने पर क्या करें?

सबसे पहले यूपीआई ऐप में ट्रांजैक्शन का स्टेटस जांचें। पैसे कटने और भुगतान फेल होने की स्थिति में तुरंत दोबारा भुगतान करने से बचें।

ट्रांजैक्शन आईडी, तारीख और स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें। ऐप के शिकायत विकल्प या संबंधित बैंक में शिकायत दर्ज करें।

शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो?

बैंक से शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं मिलने पर RBI के शिकायत पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

आमतौर पर बैंक से 30 दिन तक संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर RBI लोकपाल से शिकायत की जा सकती है।

क्या रिफंड पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा?

असफल यूपीआई लेनदेन की निर्धारित रिवर्सल प्रक्रिया के लिए RBI ने कोई अलग extra charges तय नहीं किए हैं।

ग्राहकों को रिफंड के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को OTP या UPI PIN नहीं बताना चाहिए।

यह मुआवजा व्यवस्था कोई नया नियम नहीं है। RBI ने सितंबर 2019 में असफल डिजिटल भुगतान के लिए यह व्यवस्था लागू की थी।

FAQ

1. UPI Payment Fail होने पर पैसे कितने दिन में वापस मिलते हैं?

RBI के नियमों के अनुसार, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच असफल UPI ट्रांसफर का पैसा T+1 दिन में वापस आना चाहिए। दुकानदार को भुगतान की पुष्टि नहीं होने पर T+5 दिन की समयसीमा लागू होती है।

2. UPI पेमेंट फेल होने पर ₹100 मुआवजा कब मिलता है?

बैंक निर्धारित समयसीमा में पैसा वापस नहीं करता, तो ग्राहक को ₹100 प्रतिदिन मुआवजा मिल सकता है। यह मुआवजा समयसीमा समाप्त होने के बाद की देरी पर लागू होता है।

3. UPI पेमेंट फेल होने पर शिकायत कहां करें?

सबसे पहले संबंधित UPI ऐप या बैंक में शिकायत दर्ज करें। समाधान नहीं मिलने पर RBI के शिकायत पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं।

4. UPI रिफंड पर कोई extra charges लगते हैं?

असफल UPI ट्रांजैक्शन के सामान्य रिफंड के लिए बैंक अलग शुल्क नहीं लेते। रिफंड पाने के लिए किसी को UPI PIN या OTP न बताएं।

5. UPI में T+1 और T+5 का क्या मतलब है?

T का मतलब ट्रांजैक्शन की तारीख है। T+1 का अर्थ अगले कैलेंडर दिन तक और T+5 का अर्थ पांच कैलेंडर दिनों के भीतर है।

6. गलत UPI ID पर पैसे भेजने से क्या ₹100 मुआवजा मिलेगा?

नहीं। गलत UPI ID पर सफलतापूर्वक भेजा गया पैसा सामान्यतः असफल ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में तुरंत बैंक से संपर्क करें।


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